कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना, द्वारा ‘मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना’ प्रारम्भ की गई है, जिसका उद्देश्य बिहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने हेतु जीवन भर योगदान देने वाले वृद्ध आर्थिक रूप से कमजोर एवं उपेक्षित कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु निम्न शर्तें अनिवार्य हैं:
1. आवेदक की आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हो।
2. आवेदक विहार का मूल निवासी हो।
3. कला के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों का कार्य अनुभव हो।
4. वार्षिक आय ₹1,20,000/- से अधिक न हो।
5. आवेदक किसी भी सरकारी सेवा में नहीं हो।
6. आवेदक विभागीय कलाकार पंजीयन पोर्टल पर पंजीकृत हो।
आवेदन प्रक्रियाः
आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही किया जाना अनिवार्य होगा।
विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र एवं योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट https://state-bihar-gov-in/yac/ पर उपलब्ध लिंक से डाउनलोड की जा सकती है।

आवेदक को सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ आवेदन पत्र अपने जिला के जिला पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करना होगा।
योजना की विस्तृत जानकारी एवं सहायता हेतु अपने जिला के जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।
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